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Khoye hue phone ko kaise dhunde IMEI number se | CEIR mobile tracker kaise use kare | CEIR

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How to block stolen mobile phone using IMEI number  | How to track lost mobile with  IMEI  number | How to unblock mobile CEIR | How to check stolen mobile status |  IMEI  tracking | How to find lost phone with  IMEI  number | Lost mobile phone tracker   Central Equipment Identity Register (CEIR) Mobile Phone Block   दोस्तों जब भी आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है तो आप ऑनलाइन एक एफआईआर करके नया सिम कार्ड निकाल लेते हैं और पुराने फोन को भूल जाते हैं, यानी कि उसे वापस पाने कि कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आप को लगता है कि अब वो मोबाइल फोन आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसी वेबसाइट शुरू की गई है जिसके जरिए आप अपने फोन को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उसमें अपना सिम कार्ड डालकर इस्तेमाल नहीं कर पायेगा और साथ ही इस वेबसाइट से आपका मोबाइल फोन वापस मिलने के चांसेस भी बढ जाते हैं, और मोबाइल फोन वापस मिलने पर आप दोबारा से उसे अनब्लॉक कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों CEIR पोर

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Lok Adalat Kab Lagegi | Lok Adalat Me Challan Kaise Bhare | Lok Adalat Traffic Challan Delhi | Upcoming Lok Adalat

दोस्तों आज हम जानेंगे कि 2022 की अंतिम नेशनल लोक अदालत कब लग रही है, और साथ ही आप सब भाइयों के कुछ प्रश्नों के उत्तर भी इस विडियो में मैं आपको दूंगा जो आप लोग मुझसे पूछते हैं।


दोस्तों सबसे पहले कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं!

पहला प्रश्न- कुछ भाईयों ने मुझसे पूछा था कि भाई मेरी गाड़ी के 8 या 10 चलान हैं, और पिछली लोक अदालत में केवल 4 या 5 का ही टोकन प्रिंट हुआ बाकी का चलान कैसे सेटल होगा?


उत्तर- दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार में केवल 5 ही चलान का टोकन प्रिंट होता है, बाकी का टोकन आप अगली लोक अदालत में निकाल सकते हैं,

और अगर आपका चालान रेगूलर कोर्ट में हियरिंग के लिए चला गया है तो उसका टोकन जनरेट नहीं होगा, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा।


दूसरा प्रश्न- अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का चालान है तो क्या वो लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकता है?


उत्तर- दोस्तों अगर आपका नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का चालान है तो वो लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं होगा उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा।


तीसरा प्रश्न- कुछ भाईयों ने पूछा था कि मेरी गाड़ी दिल्ली की है और चालान यूपी में हुआ है, तो क्या मैं उस चालान को दिल्ली की लोक अदालत में सेटलमेंट करवा सकता हूं?


उत्तर- दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप की गाड़ी किसी भी स्टेट की हो चाहे दिल्ली की हो या फिर यूपी की या फिर किसी और स्टेट की आपका चालान जिस स्टेट में हुआ है आपको उसी स्टेट की लोक अदालत में उस चालान को सेटलमेंट करवाने के लिए जाना पड़ेगा।

ऐसा नहीं है की और चालान हरियाणा में हुआ या पंजाब में हुआ, तो दिल्ली की गाड़ी है और चालान को दिल्ली की लोक अदालत में सेटलमेंट करवा लेंगे।


चौथा प्रश्न- जो बहुत से भाईयों ने पूछा कि लोक अदालत में चालान सेटलमेंट करवाने के लिए क्या हमें कोई वकील करना पड़ेगा?


उत्तर- दोस्तों आपको कोई वकील ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आप खुद से लोक अदालत में अपने वाहन के चालान को सेटलमेंट करवा सकते हैं।


पांचवां प्रश्न- कुछ भाई कहते हैं मेरा 500 रूपये का चालान है क्या लोक अदालत में सेटलमेंट हो जायेगा?


उत्तर- देखिए भाई होने को तो आपका चालान सेटलमेंट हो जायेगा, लेकिन आप 500 रूपए के चालान के लिए लोक अदालत में जाएंगे अपना पूरा एक दिन बर्बाद करेंगे, अगर आप कोई काम करते हैं तो जितने का आपका चालान नहीं है उससे ज्यादा का तो आप अपना नुकसान कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 500 रूपए के चालान के लिए आपको लोक अदालत में जाना चाहिए बाकी आप जैसा ठीक समझें।


छठा प्रश्न- कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई गाड़ी जिस के नाम पर है, लोक अदालत में चालान सेटलमेंट करवाने के लिए क्या उसी को जाना पड़ेगा?


उत्तर- ऐसा नहीं है लोक अदालत में चालान के सेटलमेंट के लिए आप किसी को भी भेज सकते हैं।


सातवां प्रश्न- लोक अदालत में चालान भरने के बाद कितने दिन में ट्राफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान हट जाएगा?


उत्तर- लोक अदालत में चालान भरने के बाद ट्राफिक पुलिस की वेबसाइट से हटने में एक महीने या उससे कुछ ज्यादा का समय लग सकता है।


Lok Adalat Date | Delhi Lok Adalat Date | Lok Adalat Kab Lagegi?





अब आपको बता देता हूं कि लोक अदालत कब लगेगी?

तो दोस्तों अगले महीने में 12 नवंबर को लोक अदालत लगेगी समय होगा प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:30 बजे तक


सभी प्रकार के वाहनों व्यावसायिक वाहनों सहित कानदास पाठ का चालान और नोटिस ब्रांच द्वारा जारी चलाने का निपटारा जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर दिनांक 31/08/2022 तक लंबित हैं 


दिल्ली के तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, राउस एवेन्यू और द्वारका कोर्ट में लगेगी


नोटिस और चालान को डाउनलोड करने और उसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको लोक अदालत की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा,


टोकन जनरेट करने का लिंक:-

1. https://delhitrafficpolice.nic.in/lokadalat

2. https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat


लोक अदालत का टोकन ऐसे करें जनरेट



दोस्तों उपरोक्त लिंक 12 नवंबर 2022 को होने वाली लोक अदालत के लिए 8 नवंबर 2022 को प्रातः 10:00 बजे से नोटिस/चालान की तय सीमा समाप्त होने तक खुला रहेगा।


यदि आप अपने चालान का निपटारा चाहते हो तो चालान में लिखित कोर्ट परिसर व कोर्ट संख्या में निर्धारित दिए गए समय पर ही जाएं कृपया लोक अदालत में अपना प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं


24 घंटे यातायात हेल्पलाइन- 011- 25844444/1095

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